पुलिस कार्रवाई पर विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा ने Births and Deaths Bill पारित किया

लोकसभा ने शुक्रवार को बिना बहस के Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 पारित कर दिया। यह 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच हुआ। विपक्ष ने गृह मंत्री Amit Shah की उपस्थिति की मांग की, लेकिन विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण को और अधिक सख्त बनाना है, जिसमें दो साल के बाद किए गए पंजीकरण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी। संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju ने विधेयक के पारित होने के तरीके पर खेद व्यक्त किया।

मुख्य बिंदु

  • लोकसभा ने Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 को बिना बहस के पारित कर दिया।
  • विपक्षी सांसदों ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और गृह मंत्री की उपस्थिति की मांग की।
  • विधेयक जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण को और अधिक सख्त बनाता है, जिसमें दो साल के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है।
  • The Constitution (130th Amendment) Bill, 2025, जिसमें गंभीर आपराधिक आरोपों में 30+ दिनों के लिए गिरफ्तार होने पर मंत्रियों/प्रधान मंत्री को स्वचालित रूप से हटाने का प्रस्ताव है, का भी उल्लेख किया गया।

परीक्षा तथ्य

  • पारित विधेयक: Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026।
  • 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से संबंधित विरोध प्रदर्शन।
  • गृह राज्य मंत्री: Nityanand Rai।
  • संसदीय कार्य मंत्री: Kiren Rijiju।

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