IRDAI ने बीमाकर्ताओं को लोकपालों को शिकायत-संबंधी दस्तावेज तुरंत जमा करने का आदेश दिया, अन्यथा एकतरफा आदेश का सामना करना पड़ेगा

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने बीमाकर्ताओं के लिए बीमा लोकपालों के समक्ष शिकायतों से संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित की है। बीमाकर्ताओं को लोकपाल से नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर self-contained note (SCN) और सभी सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे। अनुरोध की गई कोई भी अतिरिक्त जानकारी तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। IRDAI ने चेतावनी दी है कि गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप लोकपाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर, बिना किसी और देरी के, मामले को एकतरफा (ex parte) आगे बढ़ाएगा। इस निर्देश का उद्देश्य बीमाकर्ताओं द्वारा अनुचित देरी को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि लोकपाल निर्धारित तीन महीनों के भीतर निष्कर्षों को अंतिम रूप दे सकें और पुरस्कार पारित कर सकें।

मुख्य बिंदु

  • IRDAI ने बीमाकर्ताओं के लिए बीमा लोकपालों को शिकायतों के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए सख्त समय-सीमा लगाई है।
  • बीमाकर्ताओं को नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर self-contained note (SCN) और सभी सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे।
  • इन समय-सीमाओं का पालन न करने पर लोकपालों द्वारा एकतरफा (ex-parte) आदेश दिए जाएंगे।
  • इस निर्देश का उद्देश्य शिकायत समाधान में देरी को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि लोकपाल तीन महीने के भीतर पुरस्कार पारित कर सकें।

परीक्षा तथ्य

  • IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने निर्देश जारी किया।
  • बीमाकर्ताओं को 7 दिनों के भीतर दस्तावेज और 3 दिनों के भीतर अतिरिक्त जानकारी जमा करनी होगी।
  • Insurance Ombudsman Rules के Rule 17(4) के अनुसार, लोकपालों को तीन महीने के भीतर निष्कर्षों और पुरस्कारों को अंतिम रूप देना आवश्यक है।
  • कार्यकारी निदेशक R.K. Sharma ने चिंताओं को नोट किया।

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