SC ने सोशल मीडिया पर अदालत के वीडियो की अनधिकृत रिकॉर्डिंग, मुद्रीकरण पर रोक लगाई, 'न्याय को तुच्छ' करने का हवाला दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व अनुमति के सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों पर न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के निष्कर्षण, संपादन, प्रसार, रीपोस्टिंग, अपलोडिंग और मुद्रीकरण पर रोक लगा दी। यह अंतरिम आदेश एक PIL के जवाब में जारी किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि लाइवस्ट्रीम की गई अदालत की कार्यवाही का दुरुपयोग न्याय प्रशासन को "तुच्छ" कर रहा था और इसकी पवित्रता को कमजोर कर रहा था। जबकि लाइवस्ट्रीमिंग का उद्देश्य पारदर्शिता है, अदालत ने नोट किया कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति के कारण अदालत के आदान-प्रदान को "सनसनीखेज" और "वाणिज्यिक लाभ" के लिए संदर्भ से बाहर ले जाया जा रहा था। हालांकि, यह प्रतिबंध समाचार रिपोर्टिंग तक विस्तारित नहीं होता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अदालत के वीडियो रिकॉर्डिंग के अनधिकृत निष्कर्षण, संपादन और मुद्रीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- इस निर्णय का उद्देश्य न्याय को "तुच्छ" होने से रोकना और न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता बनाए रखना है।
- अदालत ने नोट किया कि लाइवस्ट्रीम की गई सामग्री को सनसनीखेज और वाणिज्यिक लाभ के लिए संदर्भ से बाहर ले जाया जा रहा था।
- अब ऐसी गतिविधियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के महासचिव या उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल से अनुमति की आवश्यकता है।
- यह प्रतिबंध अदालत की कार्यवाही की वैध समाचार रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होता है।
परीक्षा तथ्य
- सुप्रीम कोर्ट बेंच में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना शामिल थे।
- PIL पत्रकार हर्षिता ग्रोवर द्वारा दायर की गई थी।
- यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 2022 के 'Model Rules for Live Streaming and Recording of Court Proceedings' को प्रभावी करता है।
पढ़ें। याद रखें। याद करें।
स्पेस्ड-रिपीटिशन फ्लैशकार्ड, दैनिक क्विज़ और ऑफ़लाइन एक्सेस पाएं — एंड्रॉइड पर मुफ़्त।