उच्च न्यायालय ने लंबित चुनाव याचिकाओं के कारण 5 तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव पर रोक लगाई
मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को चुनाव आयोग (EC) को 31 जुलाई तक तमिलनाडु के पांच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (Tiruchi East, Perundurai, Ambasamudram, Viralimalai, और Karur) में उपचुनाव अधिसूचित करने से रोक दिया। यह अंतरिम आदेश एक PIL याचिका के जवाब में जारी किया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि इस्तीफा देने वाले विधायकों की जीत को चुनौती देने वाली लंबित चुनाव याचिकाओं से पहले उपचुनाव कराना एक असामान्य स्थिति पैदा कर सकता है, जहाँ निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व दो व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 31 जुलाई तक जवाबी हलफनामे दाखिल करने का समय दिया, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुद्धता पर जोर दिया गया।
मुख्य बिंदु
- मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पांच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव पर अस्थायी रोक लगा दी है।
- यह निर्णय एक PIL से उपजा है जिसमें तर्क दिया गया है कि उपचुनाव लंबित चुनाव याचिकाओं के निपटान से पहले नहीं होने चाहिए।
- न्यायालय ने एक असामान्य स्थिति की संभावना पर प्रकाश डाला यदि मूल चुनाव चुनौती और उपचुनाव का परिणाम दोनों वैध हों।
- चुनाव आयोग को इस मामले पर 31 जुलाई तक जवाबी हलफनामे दाखिल करने का समय दिया गया था।
परीक्षा तथ्य
- मद्रास उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी किया।
- पांच निर्वाचन क्षेत्र Tiruchi East, Perundurai, Ambasamudram, Viralimalai और Karur हैं।
- PIL तिरुनेलवेली के K. Venkatachalapathy द्वारा दायर की गई थी।
- यह आदेश मुख्य न्यायाधीश Sushrut Arvind Dharmadhikari और न्यायमूर्ति G. Arul Murugan द्वारा पारित किया गया था।
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