तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने National Food Security Act में प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया, 35 किलोग्राम खाद्यान्न पात्रता बनाए रखने का आग्रह किया
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से National Food Security Act, 2013 में प्रस्तावित संशोधन पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। संशोधन का उद्देश्य Antyodaya Anna Yojana (AAY) के तहत प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की मौजूदा परिवार-आधारित पात्रता को प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम के लाभ में बदलना है, जिसमें प्रति परिवार 35 किलोग्राम की समग्र सीमा होगी। मुख्यमंत्री विजय का तर्क है कि यह बदलाव तमिलनाडु में लगभग 70 लाख कमजोर नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा को कम कर देगा, विशेष रूप से छोटे परिवारों वाले राज्यों को दंडित करेगा और सबसे गरीब परिवारों के लिए खाद्यान्न कम कर देगा।
मुख्य बिंदु
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने National Food Security Act, 2013 में प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया।
- संशोधन AAY पात्रता को प्रति परिवार 35 किलोग्राम से बदलकर प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम कर देगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परिवार 35 किलोग्राम होगी।
- मुख्यमंत्री विजय का तर्क है कि इससे तमिलनाडु में लगभग 70 लाख कमजोर नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा कम हो जाएगी।
- यह बदलाव तमिलनाडु (3.54 सदस्य) जैसे छोटे औसत परिवार आकार वाले राज्यों को दंडित करेगा।
- मौजूदा परिवार-आधारित पात्रता सबसे गरीब लोगों के लिए सुनिश्चित, बिना शर्त सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
परीक्षा तथ्य
- National Food Security Act, 2013।
- Section 3 के उप-धारा (1) के पहले परंतुक में प्रस्तावित संशोधन।
- मौजूदा AAY पात्रता: प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न।
- प्रस्तावित AAY पात्रता: प्रति व्यक्ति प्रति माह 7 किलोग्राम, अधिकतम सीमा प्रति परिवार 35 किलोग्राम।
- तमिलनाडु में 18,64,600 AAY राशन कार्ड हैं, जो 69,26,983 लाभार्थियों को कवर करते हैं।
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