WhatsApp यूजरनेम को लेकर चिंताएं क्यों हैं?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Meta से WhatsApp की यूजरनेम सुविधा के रोलआउट को रोकने के लिए कहा है, जिसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ़िशिंग और प्रतिरूपण में वृद्धि की चिंताओं का हवाला दिया गया है। MeitY का तर्क है कि फोन नंबर छिपाना और यूजरनेम का उपयोग व्यक्तियों, सार्वजनिक प्राधिकरणों और वित्तीय संस्थानों की पहचान की नकल को सुविधाजनक बना सकता है। WhatsApp, जो PIN और मूल देश के प्रदर्शन जैसे सुरक्षा उपायों के साथ वैकल्पिक सुविधा शुरू कर रहा है, का कहना है कि उसने प्रमुख हस्तियों के लिए यूजरनेम आरक्षित रखे हैं। सरकार IT Act, 2000, और IT Rules, 2021 के तहत हस्तक्षेप करने के अपने अधिकार पर जोर देती है, WhatsApp को एक "significant social media intermediary" के रूप में वर्गीकृत करती है।

मुख्य बिंदु

  • भारतीय सरकार ने ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ़िशिंग और प्रतिरूपण में संभावित वृद्धि की चिंताओं के कारण WhatsApp से अपनी यूजरनेम सुविधा को रोलआउट करना बंद करने के लिए कहा है।
  • MeitY का मानना है कि यह सुविधा यूजरनेम को वास्तविक संस्थाओं के समान दिखने की अनुमति देकर व्यक्तियों और संस्थानों की पहचान की नकल को सक्षम कर सकती है।
  • WhatsApp का कहना है कि यह सुविधा वैकल्पिक है, इसमें PIN जैसे सुरक्षा उपाय शामिल हैं, और इसने प्रमुख हस्तियों के लिए यूजरनेम आरक्षित रखे हैं।
  • सरकार IT Act, 2000, और IT Rules, 2021 का हवाला देती है, यह तर्क देते हुए कि WhatsApp, एक "significant social media intermediary" के रूप में, उचित परिश्रम का पालन करना चाहिए।

परीक्षा तथ्य

  • Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ने नोटिस जारी किया।
  • WhatsApp को Information Technology Act, 2000 की Section 2(1)(w) और IT Rules, 2021 के Rules 2(1)(v) और 2(1)(w) के तहत एक "significant social media intermediary" माना जाता है।
  • उद्धृत प्रासंगिक IT Act धाराएँ: 66C (identity theft), 66D (cheating by personation), और 79 (intermediary liability/safe harbour)।
  • भारत में WhatsApp का अनुमानित उपयोगकर्ता आधार 80 करोड़ से अधिक है।

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