पश्चिम बंगाल सरकार निर्वासित किए जाने वाले हिरासत में लिए गए अवैध विदेशियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करेगी

पश्चिम बंगाल सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को हिरासत में लिए गए अवैध विदेशियों और निर्वासित किए जाने वाले रिहा किए गए विदेशी कैदियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया है। गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग से एक अधिसूचना के माध्यम से जारी यह निर्देश, केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। यह कदम मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari की "detect, delete and deport" नीति की घोषणा के बाद आया है, जो Citizenship (Amendment) Act के तहत कवर नहीं किए गए "अवैध घुसपैठियों" के लिए है। राज्य पुलिस ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करेगी और उन्हें BSF को सौंप देगी ताकि उन्हें निर्वासित किया जा सके, विशेष रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को लक्षित किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

  • पश्चिम बंगाल सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को हिरासत में लिए गए अवैध विदेशियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया।
  • यह पहल केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों और मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari की "detect, delete and deport" नीति का अनुसरण करती है।
  • यह नीति CAA के तहत कवर नहीं किए गए "अवैध घुसपैठियों" को लक्षित करती है, विशेष रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों का उल्लेख करती है।
  • राज्य पुलिस इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करेगी और उन्हें निर्वासन के लिए BSF को हस्तांतरित करेगी।

परीक्षा तथ्य

  • पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री: Suvendu Adhikari।
  • विभाग: Home and Hill Affairs Department।
  • उल्लिखित कानून: Citizenship (Amendment) Act (CAA)।
  • शामिल एजेंसियां: Border Security Force (BSF), Border Guard Bangladesh (BDR)।

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