AAP ने राज्यसभा से सात दलबदलू सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की
आम आदमी पार्टी (AAP) ने राज्यसभा के Chairman C.P. Radhakrishnan से सात सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की है, जिन्होंने AAP छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) में विलय कर लिया। AAP नेता Sanjay Singh ने कहा कि Raghav Chadha के नेतृत्व वाले समूह का यह कदम anti-defection law (10th Schedule) का उल्लंघन करता है। पार्टी का तर्क है कि कानून के लिए 'original party' का विलय होना आवश्यक है, जो AAP ने नहीं किया है, जिससे अयोग्यता का मामला बनता है। सात दलबदलू सांसदों में से छह पंजाब से थे, और पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने भी 'Right to Recall' के माध्यम से उन्हें हटाने की मांग की है।
मुख्य बिंदु
- AAP ने BJP में दलबदल करने वाले सात सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए राज्यसभा Chairman को याचिका दी है।
- पार्टी का तर्क है कि दलबदल anti-defection law (10th Schedule) का उल्लंघन करता है।
- दलबदलू समूह का दावा है कि उनके पास अयोग्यता से बचने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत है।
- पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann 'Right to Recall' के माध्यम से उन्हें हटाने का समर्थन करते हैं।
परीक्षा तथ्य
- राज्यसभा Chairman: C.P. Radhakrishnan।
- Anti-defection law: संविधान की 10th Schedule।
- राज्यसभा में AAP नेता: Sanjay Singh।
- दलबदलू सांसदों का नेतृत्व: Raghav Chadha।
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