SC ने SIR 'विसंगतियों' को लेकर EC को फटकारा, मतदान को एक भावनात्मक अधिकार बताया

सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान "तार्किक विसंगतियों" के कारण पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से लाखों मतदाताओं को बाहर करने के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की। अदालत ने जोर देकर कहा कि मतदान का अधिकार न केवल संवैधानिक है, बल्कि राष्ट्रीयता और देशभक्ति की एक "भावनात्मक" अभिव्यक्ति भी है। इसने उल्लेख किया कि बहिष्करण के खिलाफ 34 लाख अपीलें दायर की गई थीं, जिनमें से 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों में से प्रत्येक के समक्ष एक लाख से अधिक लंबित थीं, विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले। EC ने 2002 की मतदाता सूचियों को न छूने का वादा किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए अद्वितीय "तार्किक विसंगति" श्रेणी ने इसका उल्लंघन किया।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान "तार्किक विसंगतियों" के माध्यम से पश्चिम बंगाल में लाखों मतदाताओं को बाहर करने के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की।
  • अदालत ने जोर देकर कहा कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक और भावनात्मक अधिकार है, जो राष्ट्रीयता और देशभक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
  • EC द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए एक अद्वितीय श्रेणी के रूप में "तार्किक विसंगति" की शुरुआत ने 2002 की मतदाता सूचियों को अछूता छोड़ने के उसके वादे का उल्लंघन किया।
  • मतदाता बहिष्करण के खिलाफ 34 लाख से अधिक अपीलें दायर की गईं, जिनमें से कई विधानसभा चुनावों से पहले अभी भी लंबित थीं।
  • अदालत ने मतदाताओं के ड्यू प्रोसेस अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत अपीलीय प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया।

परीक्षा तथ्य

  • इस मामले में पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं द्वारा 34 लाख अपीलें शामिल थीं।
  • अपीलें 19 न्यायाधिकरणों के समक्ष सुनवाई के लिए दायर की गई थीं।
  • चुनाव निकाय ने 9 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया।
  • पश्चिम बंगाल में मतदान 23 और 29 अप्रैल को निर्धारित था।

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