Jan Vishwas 2.0 Bill का लक्ष्य छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक बनाकर विश्वास-आधारित अनुपालन करना है
Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026, 2023 के अधिनियम पर आधारित है, जिसका लक्ष्य छोटे व्यापार-संबंधी अपराधों को गैर-आपराधिक बनाकर विश्वास-आधारित अनुपालन की दिशा में नियामक संतुलन को फिर से कैलिब्रेट करना है। यह सुधार तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक के लिए आपराधिक प्रतिबंधों से हटकर नागरिक दंड या प्रशासनिक उपायों की ओर बढ़ता है, जिससे अनुपालन बोझ कम होता है और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। 2026 का विधेयक 79 केंद्रीय अधिनियमों में 784 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिसमें 717 प्रावधानों को गैर-आपराधिक बनाया गया है, और अप्रचलित अपराधों को हटाया गया है। इसका उद्देश्य आपराधिक अदालतों से छोटे मामलों को हटाकर अदालत की भीड़ को कम करना है। Confederation of Indian Industry (CII) ने इस बदलाव की वकालत की है, जिसमें आनुपातिकता और आर्थिक दक्षता पर जोर दिया गया है। प्रशासनिक न्यायनिर्णयन को मजबूत करने और स्पष्ट मार्गदर्शन सहित प्रभावी कार्यान्वयन, इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।
मुख्य बिंदु
- Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026 का लक्ष्य छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक बनाकर विश्वास-आधारित अनुपालन संस्कृति स्थापित करना है।
- यह तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक के लिए आपराधिक दंड को नागरिक या प्रशासनिक उपायों से बदलने का प्रस्ताव करता है।
- विधेयक 79 केंद्रीय अधिनियमों में 784 प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है, उनमें से 717 को गैर-आपराधिक बनाता है, और अप्रचलित अपराधों को हटाता है।
- एक प्रमुख उद्देश्य आपराधिक अदालतों से छोटे मामलों को हटाकर अदालत की भीड़ को कम करना है।
- सफल कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक न्यायनिर्णयन को मजबूत करने और स्पष्ट नियामक मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता है।
परीक्षा तथ्य
- विधेयक का नाम: Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026।
- पिछला अधिनियम: Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023।
- 2026 के विधेयक द्वारा संशोधन के लिए प्रस्तावित प्रावधान: 79 केंद्रीय अधिनियमों में 784, 717 को गैर-आपराधिक बनाना।
- वकालत द्वारा: Confederation of Indian Industry (CII)।
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