विपक्ष के बहिर्गमन के बीच Central Armed Police Force Bill 2026 लोकसभा में पारित
Central Armed Police Force (General Administration) Bill, 2026, लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया, जिसमें गृह मंत्री Amit Shah की अनुपस्थिति के कारण विपक्ष ने बहिर्गमन किया। Rahul Gandhi सहित विपक्षी सांसदों ने इस Bill की आलोचना की और मांग की कि इसे विचार-विमर्श के लिए Joint Parliamentary Committee (JPC) को भेजा जाए, यह तर्क देते हुए कि यह CAPF कर्मियों के भविष्य, पदोन्नति और गरिमा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। गृह राज्य मंत्री Nityanand Rai ने कहा कि यह Bill प्रशासनिक स्पष्टता लाएगा, पदोन्नति और वित्तीय लाभ सुनिश्चित करेगा, जिससे अदालती मामलों के कारण होने वाली देरी दूर होगी। इस Bill में यह प्रावधान है कि CAPFs में उच्च-रैंकिंग पदों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रतिनियुक्ति पर Indian Police Service अधिकारियों द्वारा भरा जाएगा।
मुख्य बिंदु
- Central Armed Police Force (General Administration) Bill, 2026, लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ।
- विपक्षी दलों ने गृह मंत्री की अनुपस्थिति का विरोध करते हुए और Bill को JPC को भेजने की मांग करते हुए बहिर्गमन किया।
- इस Bill का उद्देश्य प्रशासनिक स्पष्टता लाना, पदोन्नति सुनिश्चित करना और CAPF कर्मियों को वित्तीय लाभ प्रदान करना है।
- CAPFs में वरिष्ठ पदों (IG, ADG, SDG, DG) का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर IPS अधिकारियों द्वारा भरा जाएगा।
परीक्षा तथ्य
- विधेयक का नाम: Central Armed Police Force (General Administration) Bill, 2026।
- गृह मंत्री: Amit Shah।
- गृह राज्य मंत्री: Nityanand Rai।
- CAPFs में IPS अधिकारियों का अनुपात: IG के 50%, ADG के 67%, सभी SDG और DG पद।
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