कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से Transgender Amendment Bill 2026 को मंजूरी न देने का आग्रह किया
लगभग 140 वकीलों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026 को "संवैधानिक उल्लंघनों" और "प्रक्रियात्मक दुर्बलताओं" का हवाला देते हुए मंजूरी न देने का आग्रह किया है। ALIFA और NAJAR जैसे समूहों के पत्र में विधेयक को पारित करने में अनुचित जल्दबाजी और सार्वजनिक परामर्श की कमी की आलोचना की गई। उनका तर्क है कि विधेयक सुप्रीम कोर्ट के NALSA फैसले (2014) का उल्लंघन करता है, जिसमें स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान के अधिकार को हटा दिया गया है और मेडिकल बोर्ड की जांच शुरू की गई है, जो शारीरिक अखंडता और गोपनीयता का उल्लंघन करता है। National Council for Transgender Persons के सदस्यों ने भी विरोध में इस्तीफा दे दिया।
मुख्य बिंदु
- वकीलों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026 को संवैधानिक और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए मंजूरी न देने का आग्रह किया है।
- विधेयक की अनुचित जल्दबाजी और पर्याप्त सार्वजनिक और हितधारक परामर्श के बिना पारित होने के लिए आलोचना की गई है।
- कार्यकर्ताओं का तर्क है कि विधेयक सुप्रीम कोर्ट के NALSA फैसले (2014) का उल्लंघन करता है, जो स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान के अधिकार को कमजोर करता है।
- पहचान प्रमाण पत्र के लिए मेडिकल बोर्ड की जांच की शुरुआत को शारीरिक अखंडता और गोपनीयता का उल्लंघन माना जाता है।
परीक्षा तथ्य
- Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026।
- NALSA (National Legal Services Authority) v. Union of India (2014) निर्णय।
- Pre-Legislative Consultation Policy, 2014।
- शामिल समूह: All-India Feminist Alliance (ALIFA), National Alliance for Justice, Accountability and Rights (NAJAR)।
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