Supreme Court ने सभी दत्तक माताओं के लिए 12 सप्ताह के सवेतन अवकाश को अनिवार्य किया, पितृत्व अवकाश का आग्रह किया
Supreme Court ने मातृत्व अवकाश को एक बुनियादी मानवाधिकार घोषित किया, यह फैसला सुनाया कि सभी दत्तक माताएं बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना 12 सप्ताह के सवेतन अवकाश की हकदार हैं। इस फैसले ने Code of Social Security (2020) में एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसने इस लाभ को तीन महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली माताओं तक सीमित कर दिया था। Court ने जोर दिया कि दत्तक माताओं के प्राकृतिक माताओं के समान अधिकार और दायित्व होते हैं, उन्हें भावनात्मक बंधन को पोषित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इसने Union government से पितृत्व अवकाश को एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में कानूनी रूप से मान्यता देने का भी आग्रह किया, इस बात पर जोर दिया कि पितृत्व एक साझा जिम्मेदारी है और बच्चों को दोनों माता-पिता की उपस्थिति की आवश्यकता होती है।
मुख्य बिंदु
- Supreme Court ने फैसला सुनाया कि मातृत्व अवकाश एक बुनियादी मानवाधिकार है, जो बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना सभी दत्तक माताओं को 12 सप्ताह का सवेतन अवकाश प्रदान करता है।
- इस फैसले ने Code of Social Security (2020) में एक भेदभावपूर्ण प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसने इस लाभ को तीन महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली माताओं तक सीमित कर दिया था।
- Court ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दत्तक माताओं को बच्चे के साथ भावनात्मक बंधन स्थापित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, जो प्राकृतिक माताओं के समान है।
- इसने Union government से पितृत्व अवकाश के लिए कानूनी प्रावधान पेश करने का आग्रह किया, पितृत्व को एक साझा जिम्मेदारी के रूप में मान्यता दी।
- यह फैसला लैंगिक असमानता को रोकने और यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है कि बच्चे प्रारंभिक देखभाल में दोनों माता-पिता की उपस्थिति से लाभान्वित हों।
परीक्षा तथ्य
- यह फैसला Justice Pardiwala और Justice R. Mahadevan की पीठ द्वारा सुनाया गया था।
- चुनौती दिया गया प्रावधान Code of Social Security, 2020 की Section 60(4) था।
- Maternity Benefit Act को नवंबर 2025 में Code of Social Security द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था (OCR पाठ के अनुसार)।
- याचिका Hamsaanandini Nanduri द्वारा दायर की गई थी, जिसका प्रतिनिधित्व advocate Bani Dikshit ने किया था।
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