INDIA bloc के सांसदों ने Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar को हटाने के लिए नोटिस प्रस्तुत किया

193 INDIA bloc सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar को हटाने की मांग करते हुए एक नोटिस प्रस्तुत किया। संसद में इस तरह का नोटिस पहली बार औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। 10-पृष्ठ के नोटिस में सात आरोप सूचीबद्ध हैं, जिनमें "पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण" और "चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना" शामिल है। विपक्षी दल CEC पर सत्तारूढ़ BJP की सहायता करने का आरोप लगाते हैं, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों के उदाहरणों का हवाला दिया गया है। यह कदम संविधान के Article 324(5) और Judges (Inquiry) Act, 1968 का अनुसरण करता है, जो CEC को हटाने की प्रक्रिया को रेखांकित करते हैं।

मुख्य बिंदु

  • INDIA bloc के सांसदों ने संसद में नोटिस प्रस्तुत करके CEC Gyanesh Kumar को हटाने की कार्यवाही शुरू की।
  • नोटिस में पक्षपातपूर्ण आचरण और चुनावी धोखाधड़ी में बाधा सहित सात आरोप सूचीबद्ध हैं।
  • विपक्षी दलों का आरोप है कि CEC ने सत्तारूढ़ BJP की सहायता की, विशेष रूप से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान।
  • हटाने की प्रक्रिया में संविधान और Judges (Inquiry) Act, 1968 के तहत विशिष्ट नियम शामिल हैं, जिसके लिए न्यूनतम संख्या में सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

परीक्षा तथ्य

  • Number of INDIA bloc MPs: 193 (लोकसभा में 130, राज्यसभा में 63)।
  • Targeted official: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar।
  • Constitutional Article: CEC को हटाने के लिए Article 324(5)।
  • Act governing inquiry: Judges (Inquiry) Act, 1968।

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