कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कप्पटगुड्डा वन्यजीव अभयारण्य में 55 वर्ग किमी वन क्षेत्र को शामिल करने का निर्देश दिया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को गदग जिले में कप्पटगुड्डा आरक्षित वन के अतिरिक्त 55 वर्ग किमी क्षेत्र को कप्पटगुड्डा वन्यजीव अभयारण्य में शामिल करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश जनवरी 2019 में कर्नाटक राज्य वन्यजीव बोर्ड (KSWB) द्वारा पारित एक सर्वसम्मत प्रस्ताव के अनुरूप है, जिसमें पूरे 300 वर्ग किमी आरक्षित वन को अभयारण्य घोषित करने का संकल्प लिया गया था। अदालत ने नोट किया कि मई 2019 की अधिसूचना में केवल 244.15 वर्ग किमी घोषित किया गया था, जिससे यह कमी मनमानी और बोर्ड के निर्णय के विपरीत थी।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कप्पटगुड्डा वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार करने का आदेश दिया।
- गदग जिले में कप्पटगुड्डा आरक्षित वन के अतिरिक्त 55 वर्ग किमी क्षेत्र को शामिल किया जाना चाहिए।
- यह निर्देश 2019 में कर्नाटक राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा पूरे 300 वर्ग किमी को अभयारण्य घोषित करने के प्रस्ताव को बरकरार रखता है।
- अदालत ने पाया कि पिछली अधिसूचना, जिसमें केवल 244.15 वर्ग किमी घोषित किया गया था, मनमानी थी।
- इस फैसले ने अभयारण्य घोषणा को चुनौती देने वाली पत्थर-तोड़ने वाली इकाइयों की याचिकाओं को खारिज कर दिया।
परीक्षा तथ्य
- कप्पटगुड्डा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के गदग जिले में स्थित है।
- कर्नाटक राज्य वन्यजीव बोर्ड (KSWB) ने जनवरी 2019 में 300 वर्ग किमी को अभयारण्य घोषित करने का संकल्प लिया था।
- उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त 55 वर्ग किमी को शामिल करने का निर्देश दिया।
- मई 2019 की पिछली अधिसूचना में 244.15 वर्ग किमी घोषित किया गया था।
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