केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य का नाम 'Kerala' से बदलकर 'Keralam' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य का नाम 'Keralam' करने के केरल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो मलयालम भाषा में प्रयुक्त नाम को दर्शाता है। यह प्रक्रिया जून 2024 में केरल विधानसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव का अनुसरण करती है। संविधान के Article 3 के तहत, राष्ट्रपति अब 'Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026' को राज्य विधान सभा को उसके विचारों के लिए संदर्भित करेंगे। इसके बाद, केंद्र सरकार संसद में कानून पेश करेगी। यह कदम 1956 में राज्यों के मूल रूप से गठित होने के भाषाई आधार के अनुरूप है।
मुख्य बिंदु
- नाम परिवर्तन का उद्देश्य आधिकारिक नाम को मलयालम में राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के साथ संरेखित करना है।
- भारतीय संविधान का Article 3 किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमाओं को बदलने की प्रक्रिया प्रदान करता है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा संसद को विधेयक की सिफारिश करने से पहले एक महत्वपूर्ण कदम है।
- संविधान की First Schedule वर्तमान में राज्य का नाम 'Kerala' दर्ज करती है।
परीक्षा तथ्य
- संविधान का Article 3 राज्य के नामों में परिवर्तन को नियंत्रित करता है।
- The Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026 प्रस्तावित कानून है।
- States Reorganisation Act तिथि: November 1, 1956।
- केरल विधानसभा ने June 24, 2024 को प्रस्ताव पारित किया।
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