केंद्र ने डीपफेक और गलत सूचनाओं से निपटने के लिए फोटोरियलिस्टिक AI-जनरेटेड कंटेंट के लिए लेबल अनिवार्य किए

केंद्र सरकार ने Information Technology Rules, 2021 में संशोधनों को अधिसूचित किया है, जिसके तहत सभी फोटोरियलिस्टिक AI-जनरेटेड कंटेंट को प्रमुखता से लेबल करना आवश्यक होगा। 20 फरवरी, 2026 से प्रभावी ये बदलाव सिंथेटिक मीडिया के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से हैं जिसे वास्तविक समझा जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब अवैध सामग्री हटाने के लिए सख्त समयसीमा का सामना करना होगा, जिसमें गैर-सहमति वाले डीपफेक जैसी संवेदनशील सामग्री को दो घंटे के भीतर हटाना आवश्यक है। अनुपालन न करने पर 'safe harbour' सुरक्षा खोनी पड़ सकती है, जिससे मध्यस्थ (intermediaries) उपयोगकर्ता द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। नियम राज्यों को बड़ी आबादी को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए टेकडाउन आदेश जारी करने हेतु कई अधिकारियों को नामित करने की अनुमति भी देते हैं।

मुख्य बिंदु

  • इंटरमीडियरीज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिंथेटिक कंटेंट, जो वास्तविक दिखता है या वास्तविक दुनिया की घटनाओं को चित्रित करता है, उस पर स्पष्ट और प्रमुख लेबलिंग हो।
  • अवैध सामग्री को हटाने की समयसीमा सामान्य अवैध सामग्री के लिए 24-36 घंटे से घटाकर केवल 3 घंटे कर दी गई है।
  • नुकसान को कम करने के लिए गैर-सहमति वाले डीपफेक और नग्नता को दो घंटे की सख्त समयसीमा के भीतर हटाया जाना चाहिए।
  • प्लेटफॉर्म्स को सक्रिय रूप से उपयोगकर्ताओं से यह खुलासा मांगना चाहिए कि क्या उनका अपलोड किया गया कंटेंट AI-जनरेटेड है।

परीक्षा तथ्य

  • Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 में संशोधन किए गए।
  • नए नियम 20 फरवरी, 2026 को लागू होंगे।
  • संवेदनशील सामग्री के लिए टेकडाउन समयसीमा घटाकर 2 घंटे कर दी गई है।

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