नाबालिगों के लिए प्रस्तावित सोशल मीडिया प्रतिबंध का विश्लेषण और डिजिटल अधिकारों एवं सुरक्षा पर इसका संभावित प्रभाव

किशोरों द्वारा आत्म-नुकसान की दुखद घटनाओं के बाद, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की ओर एक बढ़ता हुआ वैश्विक रुझान है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और स्पेन अग्रणी हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का तर्क है कि ऐसे प्रतिबंध तकनीकी रूप से कमजोर हैं, क्योंकि तकनीक-प्रेमी युवा अक्सर VPNs का उपयोग करके प्रतिबंधों को दरकिनार कर देते हैं या अनमॉडरेटेड 'dark web' प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। भारत में, पूर्ण प्रतिबंध डिजिटल विभाजन को बढ़ा सकता है, विशेष रूप से पितृसत्तात्मक परिवेश में लड़कियों को प्रभावित कर सकता है जहां इंटरनेट की पहुंच पहले से ही प्रतिबंधित है। आलोचकों का सुझाव है कि प्रतिबंधों के बजाय, सरकार को मजबूत डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानूनों, प्लेटफार्मों के लिए 'duty of care' दायित्वों और Digital Personal Data Protection Act, 2023 के बेहतर कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • प्रतिबंध अक्सर अप्रभावी होते हैं क्योंकि नाबालिग VPNs का उपयोग करते हैं या एन्क्रिप्टेड, अनमॉडरेटेड प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं।
  • सोशल मीडिया प्रतिबंध हाशिए पर रहने वाले समूहों और ग्रामीण किशोरों को असमान रूप से प्रभावित कर सकता है जो इन प्लेटफार्मों को जीवन रेखा के रूप में उपयोग करते हैं।
  • Digital Personal Data Protection Act, 2023 को खराब तरीके से डिजाइन किए गए 'consent gating' प्रावधानों के रूप में उद्धृत किया गया है।
  • विशेषज्ञ सोशल मीडिया कंपनियों के लिए पूर्ण प्रतिबंध के बजाय 'duty of care' दायित्वों की वकालत करते हैं।

परीक्षा तथ्य

  • ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया खातों को प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित किया, जो दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा।
  • Digital Personal Data Protection Act, 2023 डेटा गोपनीयता को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक भारतीय कानून है।

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