पर्यावरणीय शासन में सुप्रीम कोर्ट की बढ़ती भूमिका नियामक अनिश्चितता पर चिंता पैदा करती है

पिछले एक दशक में, भारत का सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक वैधता की समीक्षा करने से हटकर पर्यावरणीय मामलों में भविष्योन्मुखी नियामक निर्देश जारी करने की ओर बढ़ गया है। हालांकि इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना है, लेकिन इस "प्रबंधकीय भूमिका" ने कभी-कभी विनियमित संस्थाओं के लिए अनिश्चितता पैदा की है। प्रमुख उदाहरणों में संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर कम से कम एक किलोमीटर के Eco-sensitive Zones (ESZ) के लिए 2022 का आदेश शामिल है, जिसे बाद में व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण संशोधित किया गया था। नियामक प्रक्रिया को सही करने के बजाय नियामक के विकल्प के रूप में कार्य करने की कोर्ट की प्रवृत्ति ने कार्यपालिका के साथ एक "खींचतान" वाले संबंध को जन्म दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर नीतिगत बदलाव (U-turns) होते हैं।

मुख्य बिंदु

  • कोर्ट "continuing mandamus" की भूमिका में आ गया है, अरावली पहाड़ियों के खनन जैसे मामलों में क्रमिक निर्देश जारी कर रहा है।
  • आदेशों के बार-बार संशोधन अन्य मंचों में सार्थक न्यायिक समीक्षा को बाधित कर सकते हैं।
  • विशेषज्ञों का सुझाव है कि कोर्ट को स्वयं एक अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के बजाय राज्य को वापस विनियमन के लिए अनुशासित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  • न्यायपालिका में तकनीकी विशेषज्ञता की कमी से ऐसे नियम बन सकते हैं जिन्हें पारिस्थितिक रूप से या व्यावहारिक रूप से लागू करना कठिन हो।

परीक्षा तथ्य

  • जून 2022 के ESZ फैसले ने 1 किमी बफर जोन अनिवार्य किया था।
  • Vanashakti vs Union of India (मई 2025) मामला कार्योत्तर (ex post facto) मंजूरी के संबंध में है।

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