तंबाकू कर में केंद्र का बदलाव 1 फरवरी, 2026 से प्रभावी होगा
Union Finance Ministry ने 1 फरवरी, 2026 से तंबाकू उत्पादों के लिए एक नई कराधान व्यवस्था की घोषणा की है। Central Excise (Amendment) Act, 2025, नई उत्पाद शुल्क दरों को निर्दिष्ट करता है। Beedis को 18% GST श्रेणी में रखा गया है, जबकि अन्य तंबाकू उत्पाद 40% की श्रेणी में हैं। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिगरेट की कीमतें उपभोक्ता की आय की तुलना में तेजी से बढ़ें ताकि इसकी सामर्थ्य (affordability) को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, तंबाकू पर GST compensation cess समाप्त हो जाएगा, और इसके स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यों और स्वास्थ्य पहलों के वित्तपोषण के लिए Health Security se National Security Act, 2025 के तहत एक समर्पित उपकर (cess) लगाया जाएगा।
मुख्य बिंदु
- नई कर व्यवस्था का उद्देश्य उत्पाद शुल्क बढ़ाकर तंबाकू उत्पादों की सामर्थ्य को कम करना है।
- Beedis को निष्क्रिय 28% स्लैब से हटाकर 18% GST श्रेणी में लाया गया है, जबकि अन्य उत्पादों पर 40% स्लैब लागू होगा।
- Health Security se National Security Act, 2025 के तहत एक नया समर्पित उपकर (cess) GST compensation cess का स्थान लेगा।
- सरकार ने नए उपकर को राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक गैर-व्यपगत (non-lapsable) निधि के रूप में उचित ठहराया है, जो सामान्य कर राजस्व से स्वतंत्र है।
परीक्षा तथ्य
- प्रभावी तिथि: 1 फरवरी, 2026।
- कानून: Central Excise (Amendment) Act, 2025।
- नए GST स्लैब: Beedis के लिए 18% और अन्य तंबाकू उत्पादों के लिए 40%।
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