केंद्र ने चार Labour Codes के लिए मसौदा नियम पूर्व-प्रकाशित किए, 48-घंटे के कार्य सप्ताह को अनिवार्य किया
केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने चार Labour Codes के लिए मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है, जिसमें 45 दिनों के भीतर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मांगी गई है। नियम 48-घंटे के कार्य सप्ताह को अनिवार्य करते हैं और गिग (gig) और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय पेश करते हैं। मुख्य प्रावधानों में श्रमिकों, मजदूरी और ग्रेच्युटी की परिभाषा शामिल है। Code on Wages के लिए, न्यूनतम मजदूरी मानदंड चार सदस्यों वाले एक मानक श्रमिक वर्ग परिवार और विशिष्ट कैलोरी सेवन पर विचार करेंगे। नियम रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों को भी निर्दिष्ट करते हैं, जिसमें अनिवार्य सहमति और परिवहन तथा CCTV निगरानी का प्रावधान शामिल है।
मुख्य बिंदु
- मसौदा नियम विभिन्न क्षेत्रों में प्रति सप्ताह अधिकतम 48 घंटे काम अनिवार्य करते हैं।
- मसौदा नियमों में पहली बार गिग (gig) और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय पेश किए गए हैं।
- न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण एक मानक परिवार इकाई (पति/पत्नी और दो बच्चे) और 2,700 कैलोरी के शुद्ध सेवन पर आधारित होगा।
- नियोक्ताओं को रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए उनकी सहमति के अधीन परिवहन और CCTV निगरानी प्रदान करनी होगी।
परीक्षा तथ्य
- जनता के पास श्रम मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित मसौदा नियमों पर प्रतिक्रिया देने के लिए 45 दिन का समय है।
- नियम एक मानक श्रमिक वर्ग परिवार को पति/पत्नी और दो बच्चों के रूप में परिभाषित करते हैं।
- न्यूनतम मजदूरी गणना में प्रति उपभोग इकाई प्रति दिन 2,700 कैलोरी का शुद्ध सेवन शामिल है।
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