स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिवर विषाक्तता के कारण 100 mg से ऊपर Nimesulide के ओरल फॉर्मूलेशन पर प्रतिबंध लगाया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इमीडिएट-रिलीज़ (immediate-release) रूप में 100 mg से अधिक वाले nimesulide के ओरल फॉर्मूलेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। Drugs and Cosmetics Act, 1940 के तहत जारी यह प्रतिबंध, लिवर विषाक्तता के संभावित जोखिमों के संबंध में Drugs Technical Advisory Board (DTAB) की सिफारिशों के बाद आया है। Nimesulide एक नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (NSAID) है जिसका उपयोग तीव्र दर्द के लिए किया जाता है। जबकि उच्च खुराक वाले ओरल रूपों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, 100 mg से कम की क्षमता, सस्टेंड-रिलीज़ (sustained-release) संस्करण और टॉपिकल जेल जैसे गैर-ओरल फॉर्मूलेशन चिकित्सा उपयोग के लिए अनुमत रहेंगे।

मुख्य बिंदु

  • लिवर विषाक्तता के महत्वपूर्ण जोखिमों के कारण 100 mg से ऊपर के ओरल nimesulide फॉर्मूलेशन प्रतिबंधित हैं।
  • प्रतिबंध विशेष रूप से इमीडिएट-रिलीज़ खुराक रूपों पर लागू होता है, न कि सस्टेंड-रिलीज़ या टॉपिकल संस्करणों पर।
  • यह निर्णय Drugs Technical Advisory Board (DTAB) के साथ परामर्श के बाद लिया गया था।
  • nimesulide के टॉपिकल जेल, क्रीम और सपोसिटरी इस निषेध से प्रभावित नहीं हैं।

परीक्षा तथ्य

  • प्रतिबंध Drugs and Cosmetics Act, 1940 की Section 26A के तहत जारी किया गया था।
  • DTAB का अर्थ Drugs Technical Advisory Board है, जो दवा सुरक्षा पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है।

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