कानूनी ढांचे और Standard Operating Procedures के माध्यम से गैर-सहमति वाली अंतरंग छवि (NCII) के दुरुपयोग को संबोधित करना
AI-जनित deepfakes के उदय ने गैर-सहमति वाली अंतरंग छवि (NCII) के दुरुपयोग को बढ़ा दिया है, जो विशेष रूप से महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लक्षित करता है। जबकि सरकार ने Standard Operating Procedures (SOPs) जारी किए हैं, जिनमें ऐसी सामग्री को 24 घंटों के भीतर हटाने की आवश्यकता है, लेख का तर्क है कि केवल कानूनी प्रावधान अपर्याप्त हैं। NCII पर NCRB के पास समकालीन डेटा की कमी है, और IT Act और DPDP Act जैसे मौजूदा कानून व्यवहार में अपारदर्शी बने हुए हैं। लेख गहरे सामाजिक कलंक और डिजिटल साक्षरता की कमी को दूर करने के लिए लिंग-तटस्थ सुधारों, बेहतर पुलिस प्रशिक्षण और मजबूत पीड़ित-केंद्रित कानूनी तंत्र का आह्वान करता है।
मुख्य बिंदु
- NCII दुरुपयोग में अंतरंग छवियों का अनधिकृत वितरण शामिल है, जो अक्सर AI deepfake तकनीक द्वारा संवर्धित या निर्मित होते हैं।
- Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ने NCII प्रसार को रोकने और डिजिटल गरिमा की रक्षा के लिए नवंबर 2025 में SOPs जारी किए।
- एक बड़ी बाधा National Crime Records Bureau (NCRB) डेटा में साइबर अपराधों के विस्तृत वर्गीकरण की कमी है।
- प्रभावी निवारण के लिए तकनीकी समाधानों से आगे बढ़कर सामाजिक कलंक को दूर करने और कानून प्रवर्तन संवेदनशीलता में सुधार करने की आवश्यकता है।
परीक्षा तथ्य
- Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023 भारत में डेटा गोपनीयता के लिए प्राथमिक कानून है।
- MeitY ने 11 नवंबर, 2025 को NCII हटाने के लिए SOPs जारी किए।
- Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rule, 2025।
पढ़ें। याद रखें। याद करें।
स्पेस्ड-रिपीटिशन फ्लैशकार्ड, दैनिक क्विज़ और ऑफ़लाइन एक्सेस पाएं — एंड्रॉइड पर मुफ़्त।