Supreme Court ने सरकारी कार्यालय परिसरों में Stray Dogs को खिलाने पर प्रतिबंध लगाया

Supreme Court of India ने कार्यालय परिसर के भीतर सरकारी कर्मचारियों द्वारा Stray dogs को खिलाने पर गंभीर रुख अपनाया है, जिसमें कहा गया है कि यह निर्दिष्ट फीडिंग जोन के संबंध में पिछले आदेशों का उल्लंघन करता है। Justice Vikram Nath की अध्यक्षता वाली पीठ ने Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के तहत बनाए गए Animal Birth Control (ABC) Rules, 2023 के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने नोट किया कि अनियमित फीडिंग से सार्वजनिक असुविधा और 'अप्रिय घटनाएं' होती हैं। इसने Animal Welfare Board of India (AWBI) को कार्यवाही में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है और 7 नवंबर को विशिष्ट निर्देश जारी करेगी।

मुख्य बिंदु

  • Supreme Court ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक सुरक्षा के मुद्दों और कार्यालय व्यवधान को रोकने के लिए Stray dogs को खिलाना निर्दिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होना चाहिए।
  • Animal Birth Control (ABC) Rules, 2023, भारत में Stray dogs की आबादी के प्रबंधन और रेबीज नियंत्रण के लिए प्राथमिक ढांचा है।
  • अदालत ने ABC Rules के कार्यान्वयन पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कई राज्यों और UTs की विफलता पर प्रकाश डाला।
  • Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, देश में पशु कल्याण और जन्म नियंत्रण नियमों के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।

परीक्षा तथ्य

  • Animal Birth Control (ABC) Rules, 2023, Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के तहत बनाए गए थे।
  • Supreme Court की पीठ में Justices Vikram Nath, Sandeep Mehta और N.V. Anjaria शामिल हैं।
  • Animal Welfare Board of India (AWBI) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।

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