केंद्र सरकार ने दुष्प्रचार से निपटने के लिए AI-जनित सामग्री की अनिवार्य लेबलिंग का प्रस्ताव दिया

केंद्र सरकार ने AI-जनित या 'सिंथेटिक' सामग्री की लेबलिंग को अनिवार्य करने के लिए IT Rules, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। यह कदम डीपफेक, चुनावी अखंडता और AI 'slop' के प्रसार पर बढ़ती चिंताओं को दूर करता है। जबकि Meta जैसी प्रमुख कंपनियों ने पहले ही ऐसी सामग्री की लेबलिंग शुरू कर दी है, सरकार एक औपचारिक नियामक ढांचा चाहती है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को भ्रामक फोटोरियलिस्टिक सामग्री से बचाना है। हालांकि, विशेषज्ञों का सुझाव है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े AI उपयोगकर्ता आधार में नवाचार और आवश्यक विनियमन के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए अंततः संसद में ऐसे नियमों का परीक्षण किया जाना चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • सरकार ने AI-जनित इमेजरी की अनिवार्य लेबलिंग की आवश्यकता के लिए IT Rules, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।
  • यह कदम डीपफेक और गलत सूचनाओं के प्रसार को लक्षित करता है जो चुनावी अखंडता को प्रभावित कर सकते हैं।
  • भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI उपयोगकर्ता आधार है, जो इसे वायरल सिंथेटिक सामग्री के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है।
  • Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) एक उद्योग निकाय है जो पहले से ही डिजिटल स्रोत (provenance) पर काम कर रहा है।

परीक्षा तथ्य

  • प्रासंगिक विनियमन: Information Technology (IT) Rules, 2021।
  • उद्योग निकाय: C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity)।
  • भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI उपयोगकर्ता आधार है।

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