केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSPA को छह महीने के लिए बढ़ाया
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के विशिष्ट जिलों और पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) को 1 अक्टूबर से प्रभावी छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। चल रही सुरक्षा चिंताओं के कारण इन क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' (disturbed areas) के रूप में नामित किया जाना जारी है। जबकि यह अधिनियम कई जिलों में लागू है, मणिपुर के कुछ घाटी क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। AFSPA सशस्त्र बलों और Central Armed Police Forces को महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें बल प्रयोग करने, बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार शामिल है, और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना अभियोजन से छूट प्रदान करता है।
मुख्य बिंदु
- मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSPA को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
- यह अधिनियम 'अशांत क्षेत्रों' पर लागू होता है जहां सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक माना जाता है।
- मणिपुर में, पांच घाटी जिलों की 13 पुलिस स्टेशन सीमाएं AFSPA के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
- यह कानून कर्मियों को कानूनी सुरक्षा और संचालन के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए अभियोजन से छूट प्रदान करता है।
परीक्षा तथ्य
- Armed Forces (Special Powers) Act, 1958।
- विस्तार अवधि: 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले छह महीने।
- प्रभावित राज्य: मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश।
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