केरल कैबिनेट ने खतरनाक जंगली जानवरों को मारने का आदेश देने के लिए अधिकारियों को सशक्त बनाने वाले ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी

केरल कैबिनेट ने Kerala Forest Amendment Bill, 2025 के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जो Kerala Forest Act, 1961 में संशोधन करना चाहता है। यह कानून Chief Wildlife Warden को आवासीय क्षेत्रों के भीतर व्यक्तियों पर हमला करने या घायल करने वाले जंगली जानवरों को तुरंत मारने का आदेश देने का अधिकार देता है। विशेष रूप से, यह पहली बार है जब किसी भारतीय राज्य ने ऐसा संशोधन पेश किया है। इस बिल का उद्देश्य मौजूदा Central Act की समय लेने वाली प्रक्रियाओं को दरकिनार करना है, जिससे विशिष्ट संघर्ष परिदृश्यों में Schedule II के जानवरों को 'vermin' घोषित करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसमें निजी भूमि पर चंदन की खेती को बढ़ावा देने के प्रावधान भी शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

  • Chief Wildlife Warden को अब केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना आवासीय क्षेत्रों में मनुष्यों पर हमला करने वाले जानवरों को मारने का आदेश देने का अधिकार है।
  • यह बिल मानव-वन्यजीव संघर्षों में प्रतिक्रिया समय को सुव्यवस्थित करने के लिए Kerala Forest Act, 1961 में संशोधन करता है।
  • यह विशेष रूप से Schedule II में सूचीबद्ध उन जानवरों को लक्षित करता है जो जीवन के लिए तत्काल खतरा पैदा करते हैं।
  • इस कानून का उद्देश्य किसानों को पंजीकृत डिपो के माध्यम से लकड़ी बेचने की अनुमति देकर चंदन की खेती को बढ़ावा देना भी है।

परीक्षा तथ्य

  • Kerala Forest Amendment Bill 2025
  • Kerala Forest Act 1961
  • Schedule II of the Wildlife Protection Act
  • Chief Wildlife Warden

पढ़ें। याद रखें। याद करें।

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