SHANTI Act का आलोचनात्मक विश्लेषण और भारत के परमाणु दायित्व ढांचे पर इसका प्रभाव
हाल ही में संसद द्वारा पारित SHANTI Act, CLNDA द्वारा स्थापित दायित्व ढांचे (liability framework) को मौलिक रूप से बदलते हुए भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी संस्थाओं के लिए खोलता है। यह अधिनियम आपूर्तिकर्ताओं को क्षतिपूर्ति देता है और बड़े संयंत्रों के लिए ऑपरेटर की देयता को ₹3,000 करोड़ पर सीमित करता है, एक ऐसा आंकड़ा जिसके बारे में आलोचकों का तर्क है कि यह संभावित आपदा लागतों की तुलना में अपर्याप्त है। सभी दायित्वों को ऑपरेटर पर केंद्रित करके और CLNDA की Section 46 को हटाकर, यह अधिनियम पीड़ितों की कानूनी उपचार खोजने की क्षमता को सीमित करता है। समर्थकों का तर्क है कि यह निवेश आकर्षित करने के लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाता है, जबकि आलोचक 'नैतिक खतरे' (moral hazard) और कम सुरक्षा प्रोत्साहन की चेतावनी देते हैं।
मुख्य बिंदु
- SHANTI Act परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन पर सरकार के विशेष नियंत्रण को समाप्त करता है।
- ऑपरेटर की देयता बड़े संयंत्रों के लिए ₹3,000 करोड़ और छोटे संयंत्रों के लिए ₹100 करोड़ तक सीमित है।
- दोषपूर्ण उपकरणों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के मुकदमों से आपूर्तिकर्ताओं को क्षतिपूर्ति दी गई है।
- यह अधिनियम Atomic Energy Regulatory Board के लिए एक विधायी ढांचा स्थापित करता है लेकिन इसकी स्वतंत्रता को सीमित करता है।
परीक्षा तथ्य
- SHANTI Act, Civil Liability for Nuclear Damage Act (CLNDA) में संशोधन करता है।
- बड़े संयंत्रों के लिए देयता सीमा (Liability cap): ₹3,000 करोड़।
- परमाणु ऊर्जा वर्तमान में भारत के बिजली उत्पादन का लगभग 3% हिस्सा है।
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