Telangana Speaker ने Anti-Defection Law के तहत सात BRS MLAs के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज किया
Telangana Assembly Speaker Gaddam Prasad Kumar ने Bharat Rashtra Samithi (BRS) के दस में से सात विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन विधायकों पर BRS द्वारा 2023 के Assembly elections के बाद सत्ताधारी Congress पार्टी के प्रति निष्ठा बदलने का आरोप लगाया गया था। Speaker का यह निर्णय Supreme Court द्वारा नवंबर 2025 में उन्हें अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए अवमानना (contempt) नोटिस जारी करने के बाद आया है। BRS ने इस कदम की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि यह Tenth Schedule और राजनीतिक दलबदल को रोकने के लिए बनाए गए संवैधानिक सिद्धांतों का मजाक उड़ाता है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय संविधान की Tenth Schedule (Anti-Defection Law) Speaker को दलबदल के लिए सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति देती है।
- Supreme Court ने पहले भी इस बात पर जोर दिया है कि Speakers को उचित समय सीमा के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेना चाहिए।
- अयोग्यता तब हो सकती है जब कोई सदस्य स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करता है।
- याचिकाओं पर Speaker की कथित निष्क्रियता के कारण BRS ने Supreme Court का दरवाजा खटखटाया था।
परीक्षा तथ्य
- संविधान की Tenth Schedule.
- 2023 Telangana Assembly elections.
- 17 नवंबर, 2025 को Supreme Court द्वारा अवमानना नोटिस जारी किया गया।
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