NATGRID: भारत में डिजिटल निगरानी और Right to Privacy के निहितार्थों का विश्लेषण

National Intelligence Grid (NATGRID) की "डिजिटल अधिनायकवाद" के संभावित उपकरण के रूप में जांच की जा रही है। शुरू में 26/11 के हमलों के बाद खुफिया डेटाबेस को जोड़ने के लिए परिकल्पित, इसके दायरे का विस्तार National Population Register (NPR) और चेहरे की पहचान (facial recognition) को शामिल करने के लिए किया गया है। आलोचकों का तर्क है कि NATGRID एक मजबूत वैधानिक ढांचे या स्वतंत्र निरीक्षण के बिना काम करता है, जो Justice K.S. Puttaswamy मामले में स्थापित गोपनीयता सिद्धांत का उल्लंघन कर सकता है। विभिन्न डेटासेट का एकीकरण "entity resolution" की अनुमति देता है, जो विशिष्ट साक्ष्यों के बजाय पैटर्न के आधार पर व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग कर सकता है, जिससे सामूहिक निगरानी और न्यायिक या संसदीय जांच की कमी के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं।

मुख्य बिंदु

  • NATGRID की स्थापना 11 सुरक्षा एजेंसियों को विभिन्न प्रदाताओं से डेटा की 21 श्रेणियों तक पहुंच के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करने के लिए की गई थी।
  • इस परियोजना में संसद के किसी विशिष्ट अधिनियम (Act) का अभाव है और इसे Cabinet Committee on Security द्वारा कार्यकारी आदेश के माध्यम से बनाया गया था।
  • NPR के साथ एकीकरण और AI-संचालित 'entity resolution' का उपयोग सामूहिक निगरानी और प्रोफाइलिंग के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करता है।
  • Supreme Court के Puttaswamy judgment (2017) ने गोपनीयता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया था, फिर भी NATGRID की वैधता काफी हद तक अनसुलझी बनी हुई है।

परीक्षा तथ्य

  • Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) & Anr. vs. Union of India (2017)
  • NATGRID की घोषणा 23 दिसंबर, 2009 को की गई थी
  • Initial project allocation of ₹1,002.97 crore under 'Horizon-I'
  • NATGRID को हर महीने लगभग 45,000 डेटा अनुरोध प्राप्त होते हैं

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