श्रम मंत्रालय ने ₹15,000 मासिक वेतन से ऊपर PF योगदान की स्वैच्छिक प्रकृति को स्पष्ट किया

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ₹15,000 से अधिक मासिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए Provident Fund (PF) योगदान स्वैच्छिक है। यह स्पष्टीकरण नए Code on Social Security के तहत आया है, जो Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 की जगह लेता है। जबकि वैधानिक सीमा (statutory ceiling) ₹15,000 बनी हुई है, नियोक्ता और कर्मचारी उच्च वेतन पर योगदान करने के लिए परस्पर सहमत हो सकते हैं। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि चार नए श्रम कोडों का उद्देश्य नियोक्ताओं के लिए भर्ती लागत को संतुलित करते हुए 'टेक-होम पे' (take-home pay) में कोई कमी न होना सुनिश्चित करना है। वर्तमान वेतन सीमा सितंबर 2014 से लागू है।

मुख्य बिंदु

  • ₹15,000 की वैधानिक सीमा से ऊपर के वेतन पर PF योगदान अब स्वैच्छिक है।
  • Code on Social Security 29 केंद्रीय कानूनों को समेकित करने वाले चार नए श्रम कोडों में से एक है।
  • EPFO कवरेज के लिए ₹15,000 की वेतन सीमा सितंबर 2014 से प्रभावी है।
  • नए कोड का उद्देश्य श्रम नियमों को सरल बनाना और टेक-होम वेतन की रक्षा करना है।

परीक्षा तथ्य

  • वैधानिक मासिक वेतन सीमा: ₹15,000
  • वर्तमान सीमा निर्धारित होने का वर्ष: 2014
  • Code on Social Security द्वारा प्रतिस्थापित कानूनों की संख्या: 9

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